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फसल को हुआ नुकसान तो मिलेगा पूरा अनुदान, जानिए कैसे करना है बीमा क्लेम और किन बातों का रखना है ध्यान

केंद्र सरकार ने फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा याेजना बनाई है। इस योजना में किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है। अधिकतर किसानों को इस याेजना के बारे में पता ही नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों का बीमा उनके बैंक द्वारा अपने आप कर दिया जाता है।

आकाश मसने

नवभारत डेस्क: बारिश का मौसम शुरू हो गया है और देश के हर राज्य में बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर तो बाढ़ की स्थिति है। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बारिश का असर किसानाें पर पड़ रहा है। खरीफ का सीजन शुरू हो गया है। किसान खेतों में बुआई कर चुके हैं। ऐसे में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है।

केंद्र सरकार ने फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा याेजना बनाई है। इस योजना में किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है। अधिकतर किसानों को इस याेजना के बारे में पता ही नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों का बीमा उनके बैंक द्वारा अपने आप कर दिया जाता है। बीमा प्रीमियम का पैसा किसानों के खाते में से काट लिया जाता है।

अधिकतर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं होता है, और वे बीमा क्लेम के लिए बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार बैंक केवल आपकी फसल का बीमा करता है। अगर आपकी फसल को नुकसान होता है तो इसके बाद बीमा क्लेम करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपकों बैंक या किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने खेत से ही बीमा क्लेम कर सकते है।

अगर आपकी फसल अनावश्यक बारिश, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो गई है, और अब आप फसल बीमा क्लेम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम के बारे में पूरी जानकारी लाए हैं।

कैसे करें क्लेम

किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की रिपोर्ट करनी होती है। क्लेम की रिपोर्ट करने में बैंक या बीमा कंपनी आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती है। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। अगर फसल कटाई के 14 दिन के अंदर खराब हो जाती है तो भी बीमा कंपनी आपको बीमा क्लेम देती है। इसके लिए भी आपको अपनी बीमा कंपनी को बताना होता है कि आपकी फसल खराब हो गई है। फसल बीमा क्लेम करने के लिए सभी बीमा कंपनियों ने अपने मोबाइल नंबर जारी किए हैं। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपकी फसल खराब हो गई है।

ये है बीमा कंपनियों के नंबर

कंपनी का नाम                                                          मोबाइल नंबर पीएम फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर                                01123381092 कृषि बीमा कंपनी                                                          1800116515 बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड        18002095959 भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड               18001037712 चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड   1800 208 9200 फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड            18002664141 HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड               18002660700 ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड           18002669725 IFFCO टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड         18001035490

फसल बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर ऊपर दिए गए हेल्पलाइन पर बात करके शिकायत करनी होती है। इसके बाद बीमा कंपनी का अधिकारी या ग्राम सचिव आपकी फसल का निरीक्षण करने आता है। अगर आपकी फसल वाकई खराब हुई है तो आपको बीमा क्लेम दिया जाता है। फसल बीमा क्लेम की रकम किसान के बैंक खाते में दी जाती है।

फसल बीमा क्लेम ऑनलाइन

अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन क्लेम करना चाहते है तो सरकार ने आपके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, इस मोबाइल ऐप में भी आपको फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होता है।

मोबाइल ऐप से कैसे करें क्लेम

  • सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से “Crop insurance” ऐप डाउनलोड करना होगा। अब इस मोबाइल ऐप को ओपन करें।
  • आपके सामने ऐप का डेशबोर्ड खुल जाएगा।
  • यहां पर सबसे नीचे “Change Language/भाषा बदले” विकल्प पर जाकर हिन्दी भाषा का चयन कर सकते है।
  • इसके बाद 'बिना लॉगिन के जारी रखें' विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद “फसल का नुकसान-फसल हानी की रिपोर्ट करें और दावा करें” वाले विकल्प को चुनना है।
  • इसके बाद 'Crop Loss Intimation' विकल्प का चयन करना है।
  • अब आपके समाने एक और नया पेज आ जाएगा। यहां पर जो बीमा योजना में रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर डालकर “Send OTP” पर क्लिक करें।
  • अब आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को इसमें दर्ज करें।
  • इसके बाद फसल बीमा ऐप में नया पेज खुल जाएगा।
  • इसमें सबसे पहले आपको Season वाले विकल्प में “Kharif या Rabi” फसल का चयन करना है। (नोट: खरीफ की फसल जुलाई से अक्टूबर और रबी की फसल नवंबर से मार्च तक होती है।)
  • अब आपको Year (वर्ष) में 2024 का चयन करना है।
  • इसके बाद Scheme (योजना) में “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana” का चयन करना है।
  • सबसे अंत में State (राज्य) का चयन करना है, इसमें आप अपने राज्य का चयन करें। और नीचे Select के बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने नया पेज आ जाएगा, यहां पर “From where did you enroll” में आपको Bank या CSC का चयन करना है। (जो भी आपके लिए सही हो।) इसके साथ ही “Do you have Application/Policy number?” के विकल्प को ऑन कर देना है।
  • अंत में “Application/Policy number” डलना है और Done के बटन पर क्लिक करना है।
  • आपके सामने पॉलिसी खुल जाएगी। यहां पर आपको खराब फसल के फ़ोटोज़ और वीडियो डालने है और Bima Claim करना है।

ऑनलाइन फार्म भरने के बाद बीमा कंपनी का अधिकारी इसके बाद बीमा कंपनी का अधिकारी या ग्राम सचिव आपकी फसल का निरीक्षण करने आता है। फसल के निरीक्षण के बाद नुकसान के अनुसार आपको फसल बीमा क्लेम की रकम किसान के बैंक खाते में दी जाती है।

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