बेंगलुरु भगदड़ मामले में हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया सरकार को भेजा नोटिस 
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बेंगलुरु भगदड़ मामले में हाईकोर्ट सख्त, सिद्धारमैया सरकार को भेजा नोटिस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास हुई भगदड़ से संबंधित मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हमने महाधिवक्ता के समक्ष अपनी बात रखी है।

अर्पित शुक्ला

बेेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। उच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और आगे की स्थिति रिपोर्ट मांगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं, जिसमें आरसीबी के विक्ट्री परेड के दौरान हुई त्रासदी के बारे में बताया गया है, इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए। कोर्ट ने खबरों के माध्यम से मामले का संज्ञान लिया।

अदालत ने कहा, "वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम ने कहा कि विधान सौडा और स्टेडियम में दो कार्यक्रम हुए, उन्हें यह बताने दें कि एम्बुलेंस कहाँ तैनात की गई थी।" कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा, "त्रासदी के कारण का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, इसके लिए हमें इस विषय पर कई व्यक्तियों से संचार भी प्राप्त हुआ है। हम राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हैं।"

10 जून को फिर से सुनवाई

न्यायालय ने कहा कि "हमने महाधिवक्ता के समक्ष अपनी बात रखी है, और उन्होंने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है। रजिस्ट्री को इस स्व-प्रेरणा संज्ञान को स्व-प्रेरणा WP के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। 10 जून, मंगलवार को पुनः सूचीबद्ध करें।" वहीं इस पर कर्नाटक के अटॉर्नी जनरल ने उच्च न्यायालय में इस बात पर प्रकाश डाला कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात था, लेकिन बुधवार को स्टेडियम के पास अपेक्षा से अधिक लोग एकत्र हुए। उन्होंने बताया कि "हम इसके बारे में उतना ही चिंतित हैं जितना कोई और। सीएम द्वारा दिया गया पहला बयान मुआवजा दिए जाने और चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाने के बारे में था। हम कल रात से काम कर रहे हैं, महामहिम। हम किसी भी सुझाव के लिए खुले हैं।"

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राज्य को ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आरसीबी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय किसने लिया। वकील ने कहा "देश के लिए नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने का दायित्व क्या है। जनता को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम या सुरक्षा उपाय हैं? यह आपराधिक लापरवाही है। स्टेडियम के केवल तीन गेट खोले गए, जबकि इतने लोगों को समायोजित करने की क्षमता नहीं थी।"

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में ग्यारह लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए, आईपीएल जीतने पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न देखने के लिए लगभग 3 लाख लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी।

(ANI इनपुट के साथ)

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