मुंबई: रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था, जिसकी वजह से परिवार को विदेश यात्रा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुंबई हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था। लेकिन सीबीआई ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया अब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को फटकार लगाते हुए नजर आई है।
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसे मुंबई हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। यानी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार विदेश यात्रा के लिए आजाद है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका ओछी है और केवल इसलिए दायर की गई है क्योंकि आरोपी हाई प्रोफाइल है। इतना ही नहीं रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जब सीबीआई के वकील ने मामले को खत्म करने की मांग की, तो जस्टिस गवई ने कहा हम चेतावनी दे रहे हैं आप इतनी तुच्छ याचिका इसलिए दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपी में से एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है। इसके लिए निश्चित तौर पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीबीआई को यह भी हिदायत दी गई कि सीबीआई को अगर जुर्माना और कड़ी टिप्पणियां सुननी हो तभी इस मामले में बहस करें।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में 2020 में रिया चक्रवर्ती और उनके दो परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कोई वजह नहीं मानते हुए से रद्द किया था और यह भी कहा था कि एक्ट्रेस का परिवार सामाजिक है और जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। ऐसे में उन पर लुक आउट सर्कुलर जारी करना सही नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।