छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी काउंसलिंग की अनुमति
छात्रों के प्रवेश पर हाईकोर्ट की सख्त रोक
भारती आयुर्वेद कॉलेज को मिली बड़ी राहत
निरीक्षण विवाद के चलते रुकी थी मान्यता
राष्ट्रीय आयोग में लंबित है मुख्य मामला
Chhattisgarh High Court BAMS Counselling Decision : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दुर्ग के भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को राहत दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए काउंसलिंग की अनुमति मिल गई है। कॉलेज को BAMS की 100 सीटों के लिए यह राहत मिली है। लेकिन छात्रों के दाखिले पर अभी भी रोक जारी है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग में शामिल होना अलग बात है। इसका मतलब छात्रों को प्रवेश देना बिल्कुल नहीं है। कॉलेज किसी भी छात्र को सीधे दाखिला नहीं दे सकता है। प्रवेश देने से पहले हाईकोर्ट से विशेष अनुमति लेनी होगी। यह अंतरिम राहत कॉलेज की दूसरी अपील के अधीन है।
भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को अनुमति नहीं मिली थी। 26 फरवरी 2026 को संस्थान का औचक निरीक्षण हुआ था। निरीक्षण के दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप लगा था। इसी आधार पर कॉलेज की वार्षिक अनुमति रोक दी गई थी। कॉलेज ने इस कार्रवाई को चुनौती दी थी।
कॉलेज की पहली अपील 12 अगस्त को खारिज हो गई थी। इसके बाद कॉलेज ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। काउंसलिंग की तारीख नजदीक होने के कारण अंतरिम राहत मांगी गई। केंद्रीय काउंसलिंग 14 से 23 अक्टूबर तक तय है। राज्य स्तर पर काउंसलिंग 24 से 29 अक्टूबर तक होगी। राष्ट्रीय आयोग में अपील अभी भी लंबित है।