अनिल अंबानी, (फाइल फोटो) 
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CBI छापे के बाद अनिल अंबानी का बयान, आरोपों से किए इनकार; साजिश के तहत एक्शन का आरोप

Anil Ambani: ईडी के बाद अब सीबीआई ने शनिवार को उनके मुंबई स्थित आवास की तलाशी ली है। इस कार्रवाई से कुछ दिन पहले ही SBI के साथ 2,229.05 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

मनोज आर्या

Anil Ambani On CBI Raid: रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को उनके मुंबई स्थित आवास की तलाशी ली है। इस कार्रवाई से कुछ दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 2,229.05 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। एफआईआ दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमों ने दो जगहों आरकॉम के अधिकारिक कैंपस और अंबानी के आवास पर छापेमारी की।

बता दें कि यह एक्शन गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से की गई शिकायत के आधार पर आरकॉम, अनिल अंबानी, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा दर्ज की गई मामले के बाद हुआ है।

CBI रेड पर अनिल अंबानी ने क्या कहा?

सीबीआई ने अनिल अंबानी के कफ परेड स्थित आवास 'सी विंड' पर रेड मारी। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि अंबानी और आरकॉम पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के कथित अपराधों के लिए केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले को लेकर अनिल अंबानी की तरफ से एक बयान सामने आया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अनिल अंबानी के आवास पर तलाशी कल दोपहर (शनिवार) जल्दी पूरी हो गई। SBI द्वारा दर्ज की गई शिकायत 10 साल से भी ज्‍यादा पुराने मामलों से संबंधित है। उस समय, अंबानी कंपनी के नॉन-एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर थे और कंपनी के डेली मैनेजमेंट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

'साजिश के तहत अंबानी को निशाना बनाया गया'

बयान में आगे कहा गया कि एसबीआई पहले ही पांच अन्‍य नॉन एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर्स के खिलाफ कार्रवाई वापस ले चुका है और अंबानी को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि रिलायंस कम्‍युनिकेशंन का प्रबंधन वर्तमान में SBI के लीडरशिप के तहत लेनदारों की समिति द्वारा किया जाता है और यह मामला छह साल से NCLT और अन्‍य न्‍यायिक मंचों पर पेंडिंग है।

प्रवक्ता ने कहा कि अनिल अंबानी सभी आरोपों और अभियोगों का दृढ़ता से खंडन करते हैं और अपना बचाव करेंगे। एसबीआई ने शुरुआत में 10 नवंबर, 2020 को अंबानी और कंपनी के खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में क्लासिफाइड किया था और जनवरी 2021 में सीबीआई में शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, 6 जनवरी, 2021 के दिल्ली हाई कोर्ट के 'यथास्थिति' आदेश के बाद शिकायत वापस कर दी गई थी।

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