इनकम टैक्स (सौ. सोशल मीडिया ) 
बिज़नेस

Income Tax : अपनाएं ये तरीका और 17 लाख तक की सैलरी पर बचाएं 0 कर, 1 रुपये का भी नहीं देना होगा इनकम टैक्स

सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपको पुरानी टैक्स रिजीम की तरह सेक्शन 80 सी के अंतर्गत छूट भी नहीं मिलती है।

अपूर्वा नायक

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट में 12 लाख रुपये तक की सैलरी को इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। जिसका सीधा मतलब है कि जिस भी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपये तक की होगी, उन्हें इनकम टैक्स के लिए 1 रुपये का भी भुगतान नहीं करना होगा।

इसमें कई लोग ऐसे भी है जिनकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है। अगर आपसे कोई कहता है कि आपको 17 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी है और आपको इसके लिए 0 रुपये का इनकम टैक्स देना होगा, तो आप कहेंगे कि ये असंभव है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये बिल्कुल सच है। हालांकि इसके लिए आपको ये कैलक्यूलेशन को समझना होगा।

न्यू टैक्स रिजीम

सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपको पुरानी टैक्स रिजीम की तरह सेक्शन 80 सी के अंतर्गत छूट भी नहीं मिलती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन सबके बाद भी आप न्यू टैक्स रिजीम में 17 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करवा सकते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।

ट्रांसपोर्ट अलाउंस

एक टैक्स कंसल्टिंग फर्म के अनुसार, कॉरपोरेट सेक्टर में कुछ विशेष कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंट दिया जाता है। कंसल्टिंग फर्म के अनुसार, कंपनी 3200 रुपये महीने तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, जो कि सालाना आधार पर 38,400 रुपये तक होता है। आपको जानकारी दें कि ये अलाउंस कंपनी की ओर से केवल फिजिकली डिसेबल कर्मचारी को ही ये अलाउंस दिया जाता है।

टेलीफोन और मोबाइल बिल

सैलरी पर आधारित कर्मचारी अपने टेलीफोन बिल के अमाउंट का फायदा टैक्स में उठा सकते हैं। टैक्स कंसल्टिंग फर्म नांगिया एंडरसन एलएलपी के कार्यकारी निदेशक योगेश काले के अनुसार नए और पुराने टैक्स रिजीम में फोन और इंटरनेट बिल को माफ कराया जा सकता है। वहीं उन्होंने ये बताया है कि दोनों ही टैक्स रिजीम में टेलीफोन और इंटरनेट बिल की कोई लिमिट तय नहीं की गई है।

कार लीज पॉलिसी

यदि कंपनी आपको कार लीज करने की परमिशन देती है, तो आप अपनी इनकम में से कार लीज अमाउंट पर टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। कार लीज पॉलिसी में पर्सनल और ऑफिशियल उपयोग के लिए कार की सुविधा दी जाती है, जिसमें 1.6 लीटर इंजन वाली गाड़ी में आपको 1800 रुपये महीने की टैक्स में छूट मिल सकती है। इन सभी तरीकों से आप 17 लाख रुपये तक की इनकम पर न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 0 इनकम टैक्स करवा सकते हैं।

UGC NET जून 2026 में बड़ी गड़बड़ी! इन 3 विषयों की परीक्षा होगी दोबारा, NTA ने जारी किया बड़ा अपडेट

Vande Mataram Controversy: साध्वी प्राची का कांग्रेस पर हमला, बोली- गांधी परिवार के डीएनए में जिन्ना का DNA

आज की ताजा खबर 16 अगस्त LIVE: वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोलियां; बंगाल में आशीष बनर्जी ने की आत्महत्या

ISI कनेक्शन और बड़ी साजिश! सुखबीर बादल पर हमलों को लेकर भड़कीं हरसिमरत, गृहमंत्री से की NIA जांच की मांग

Vande Mataram Controversy: सोनिया गांधी के बचाव में कांग्रेस-TMC-DMK, CPI-M ने पूछा- पार्टी का रुख क्या है?