दिल्ली में लग रही लोक अदालत। Source. Pixabay
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Delhi Traffic Challan: 25 अक्टूबर को लोक अदालत में निपटा सकेंगे पुराने चालान, 2 लाख मामलों की है सीमा

Delhi Traffic Challan: दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत अधिकतम 2 लाख चालानों और नोटिस पर विचार किया जा सकता है।

सिमरन सिंह

Highlight:

  • 25 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में लोक अदालत लग रही है।

  • इस लोक अदालत में अधिकतम 2 लाख चालानों और नोटिस पर विचार होगा।

  • दिल्ली ट्रैफिक चालानों के निपटारे सात अदालत परिसरों में हो रहे है।

National Lok Adalat 2026: दिल्ली में जिन वाहन चालकों के ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं उनके लिए राहत पाने का मौका सामने आ गया है। बता दें कि 25 अक्टूबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में पात्र ट्रैफिक चालानों और नोटिस का निपटारा किया जा सकेगा। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर बताया है कि इस प्रक्रिया के तहत अधिकतम 2 लाख चालानों और नोटिस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन हर चालान का निपटारा लोक अदालत में नहीं होगा और जुर्माना पूरी तरह माफ होने की भी गारंटी नहीं है।

किन पुराने ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा?

जानकारी में बताया गया है कि इस लोक अदालत में 30 जून 2026 तक के पात्र कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों पर विचार किया जाएगा। कंपाउंडेबल चालान के बारे में बताए तो ये वे चालान होते है जिनका निपटारा संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया से किया जा सकता है।

वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस आयोजन के लिए कुल सात जिला अदालत परिसरों में व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम में चालान का निपटारा संबंधित मामले की प्रकृति और लागू नियमों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए वाहन चालकों को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका चालान इस प्रक्रिया के लिए योग्य है भी या नहीं।

दिल्ली में कहां लगेगी लोक अदालत?

दिल्ली ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए सात अदालत परिसरों में सुनवाई रखी गई है। इनमें शामिल हैं:

  • पटियाला हाउस कोर्ट

  • कड़कड़डूमा कोर्ट

  • राउज एवेन्यू कोर्ट

  • साकेत कोर्ट

  • तीस हजारी कोर्ट

  • रोहिणी कोर्ट

  • द्वारका कोर्ट

वहीं इस खास व्यवस्था का उद्देश्य पात्र मामलों का निपटारा आसान बनाना है ताकि वाहन चालकों को सामान्य अदालती प्रक्रिया में लंबा इंतजार न करना पड़े।

ऐसे डाउनलोड करें चालान की स्लिप

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 19 अक्टूबर 2026 से लोक अदालत के लिए चालान और नोटिस की स्लिप डाउनलोड करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। जिसमें व्यक्ति को आधिकारिक पोर्टल traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाना होगा।

इसके बाद वाहन नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज करके कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद वाहन से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए सत्यापनत करना होगा। वहीं पात्र चालान या नोटिस की स्लिप उपलब्ध होने पर उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखते हुए सुनवाई के दिन स्लिप और संबंधित जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आने होगे।

हर दिन 50 हजार स्लिप, जुर्माना माफी की गारंटी नहीं

इस बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्लिप डाउनलोड करने की अधिकतम सीमा प्रतिदिन 50,000 रखी है। वहीं पूरे आयोजन के दौरान अधिकतम 2 लाख चालानों और नोटिस की स्लिप डाउनलोड की जा सकती हैं। यह सीमा पूरी होने पर सुविधा बंद हो सकती है इसलिए पात्र वाहन चालकों का समय रहते प्रक्रिया पूरी करना सही फैसला होगा।

वहीं इसमें एक बात का ध्यान रहे कि लोक अदालत में जाने का मतलब यह नहीं है कि चालान का पूरा जुर्माना माफ हो जाएगा। इस तरह के मामले के प्रकार और लागू नियमों के अनुसार ही निपटारे का फैसला किया जाता है। इसलिए पहले अपनी पात्रता जांचें और केवल आधिकारिक पोर्टल से ही स्लिप डाउनलोड करके आगे का काम करें।

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