नयी दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel in Rural India)को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन (Amendment in Central Motor Vehicles) नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। इस संशोधन के बाद डीजल (Diesel) और पेट्रोल (Petrol) से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन (CNG, Bio-CNG and LNG Fuel Engines) में बदला जा सकता है।
मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘मंत्रालय ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और हार्वेस्टर के इंजनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन से बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन को अधिसूचित किया है।'
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल फरवरी में डीजल इंजन से सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था और कहा था कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव होंगे, बल्कि बड़े संख्या में रोजगार के मौके भी तैयार होंगे।