By: Simran Singh
NavBharat Live Desk
यह पासपोर्ट भारत सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों और राजनयिकों को जारी किया जाता है।
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इसे Diplomatic Passport भी कहते हैं।
यह सबसे सामान्य पासपोर्ट है। इसे साधारण भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है।
इसे Ordinary Passport भी कहा जाता है।
यह पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा विशेष कामकाज के लिए भेजे जाने वाले अधिकारियों को दिया जाता है।
इसे Official Passport कहा जाता है।
यह खास पासपोर्ट समुद्री कामगारों और नाविकों को जारी किया जाता है।
इसे Continuous Discharge Certificate (CDC) भी कहते हैं।