प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देगी 2 लाख रुपये का फायदा, जानें कैसे?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जिसे सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का नाम भी दिया गया।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई थी, जिसे औपचारिक रूप से 8 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य देश की आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब आबादी को दुर्घटना की स्थिति में लाभ प्रदान करना है।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY 2023) के तहत इन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें सालाना ₹12 का प्रीमियम देना होता है।
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यानी कि यदि सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जोड़े गए नॉमिनी को केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।
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यदि दुर्घटना के कारण पंजीकृत व्यक्ति अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है जैसे कि एक पैर, हाथ, आंख से अंधा, लंगड़ा या कमजोर तो ऐसी स्थिति में उसे मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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इस योजना के तहत कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपना पंजीकरण करा सकता है, जिसके लिए उसे एक साल में प्रीमियम के रूप में केवल ₹12 का भुगतान करना होता है और बदले में उसे दो लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा मिलता है।
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व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18-70 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं।
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यदि किसी व्यक्ति के एक ही या अलग-अलग बैंकों में कई बचत बैंक खाते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिएपात्र होगा।