गलती से की गई ऑनलाइन पेमेंट का ऐसे मिलेगा रिफंड, जानें यहां

भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन काफी बढ़ गया है।

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ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आसानी से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

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कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते टाइम अनजाने में बैंक अकाउंट नंबर गलत टाइप हो जाता है। 

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इसकी वजह से आपके सारे पैसे पर गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं।

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इन प्रक्रियाओं का पालन करके गलत ऑनलाइन पेमेंट को आप वापस भी पा सकते हैं।

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अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाए तो सबसे पहले कस्टमर केयर पर कॉल करें और ट्रांजेक्शन डिटेल बताकर कंप्लेन दर्ज करें।

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कस्टमेर केयर में कंप्लेन ट्रांजेक्शन के 3 दिन के अंदर की जानी चाहिए।

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ट्रांजेक्शन का मैसेज फोन से डिलीट न करें क्योंकि इसमें पीपीबीएल नंबर होता है जो कंप्लेन के समय जरूरी होता है।

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इसके बाद रिलेटेड बैंक में जाकर फार्म भरकर इसकी जानकारी दें।

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इन प्रक्रियाओं के बाद 48 घंटे के अंदर पैसा वापस पाया जा सकता है। 

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अगर बैंक मदद करने से इनकार करे तो इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर करें।

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हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि जिस अकाउंट या यूपीआई पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो सही या नहीं।

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