भारत में तीन नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। केंद्र ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। 

अब इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा।

इतना ही नहीं नए कानून के लागू होने के बाद उन धाराओं में भी बदलाव होने जा रहा है जो अपराध की पहचान बन गए थे।

पहले हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब नए कानून में धारा 101 कहलाएगी। 

वहीं धोखाधड़ी के लिए लगने वाली धारा 420 अब धारा 316 कहलाएगी। 

जबकि हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 की जगह अब नई धारा 109 होगी।

दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी।

पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है, उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है। गैंगरेप को भी आगे रखा गया है।