भारत के आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव हुआ है, अगले कुछ महीने में ये लागू भी हो जाएगा। वहीं सरकार 'हिट एंड रन कानून' को लेकर और सख्त हो गई है।

हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 104 में शामिल किया गया है।

इस कानून के तहत अगर कोई चालक किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो चालक को 7 साल की सजा होगी। सेक्शन 104 (A)के तहत जुर्माना का भी लगेगा।

सेक्शन 104 (B)के तहत अगर कोई हादसा होता है और गाड‍़ी से टक्कर के बाद ड्राइवर खुद मौके से वाहन समेत भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। 

 हिट एंड रन कानून में इस नए प्रावधान को लेकर बस, ऑटो, टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों में उबाल है। ये कानून सभी निजी वाहन के ड्राइवर पर लागू होगा। 

हिट एंड रन कानून के इस नए प्रावधान के खिलाफ यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश  समेत देश के तमाम राज्यों में आंदोलन हो रहा है।

पहले इस मामले में कुछ ही  दिनों में ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी। यही नहीं ड्राइवर पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रवधान था।