By: Preeti Sharma
NavBharat Live Desk
पैन कार्ड न टैक्स चोरी रोकता है और सरकारी सब्सिडी और वित्तीय लाभ लेने के लिए भी अनिवार्य है।
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पैन नंबर की शुरुआत 3 अंग्रेजी अक्षरों से होती है। जिसे आयकर विभाग तय करता है।
पैन कार्ड में P व्यक्ति, कंपनी के लिए C, फर्म के लिए F और ट्रस्ट के लिए T इस्तेमाल होता है।
पैन कार्ड में पांचवा अक्षर आपके 'सरनेम' (Surname) का पहला लेटर होता है।
पांचवें अक्षर के बाद 4 संख्याएं होती हैं। ये 0001 से लेकर 9999 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है।
10वां और अंतिम अंक हमेशा एक अक्षर (Alphabet) होता है। इसे 'चेक डिजिट' कहा जाता है।
भारतीयों के लिए फॉर्म 49A और विदेशी नागरिकों के लिए फॉर्म 49AA जरूरी है।
बैंक खाता खोलने से लेकर ITR भरने तक इसके बिना सब अधूरा है।