By: Simran Singh
NavBharat Live Desk
लड़कियों की शादी 13 वर्ष या उससे कम उम्र में कानूनी रूप से हो सकती है (न्यायाधीश और अभिभावक की सहमति पर)।
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जाफ़ारी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था में लड़कियाँ 9 वर्ष की उम्र में भी शादी कर सकती हैं।
28% लड़कियाँ 18 से पहले ही शादी कर चुकी हैं।
पूर्व में लड़कियाँ 10 वर्ष की उम्र में शादी कर सकती थीं, लेकिन अब कानून ने इसका विरोध किया है। हालांकि जानकारी इतिहास से जुड़ी है।
नागरिक विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 18 है, लेकिन फ्रूथस्थ मुस्लिम धर्मानुसार लड़कियाँ 12 वर्ष में भी शादी कर सकती हैं।
दक्षिण सूडान, सऊदी अरब, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, सोमालिया, यमन इन देशों में किसी भी न्यूनतम उम्र का उल्लेख नहीं है, यानी कानूनी रूप से इससे भी कम उम्र में शादी संभव है।
कई राज्यों में, कोर्ट और अभिभावक की सहमति पर 10–16 वर्ष की उम्र में भी लड़कियाँ शादी कर सकती हैं; कुछ राज्यों में कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है।