डिजिटल पेमेंट को लेकर होंगे बदलाव, 2 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा ट्रांसफर
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आजकल ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं।
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ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार डिजिटल पेमेंट में कुछ बदलाव कर सकती है।
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार दो लोगों के बीच पहले लेनदेन के लिए चार घंटे की प्रतीक्षा अवधि निर्धारित कर सकती है।
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इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को चार घंटे तक 2,000 रुपये से ज्यादा पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
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अगर बैंकिंग पेमेंट से जुड़े ये बदलाव लागू हो गए तो इसका असर सिर्फ UPI तक ही सीमित नहीं रहेगा।
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प्रस्तावित बदलाव तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) जैसे डिजिटल भुगतान तरीकों पर भी लागू होंगे।
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फिलहाल कोई यूजर UPI पर अकाउंट बनाता है तो पहले 24 घंटे में सिर्फ 5,000 रुपये तक ही ट्रांसफर कर सकता है।
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नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के मामले में, एक्टिवेशन 24 घंटे के भीतर केवल 50,000 रुपये तक ही भेजे जा सकते हैं।
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हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), पब्लिक और प्राइवेट बैंकों और Google जैसी तकनीकी कंपनियों ने इस मुद्दे पर हुई है।
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इन बदलावों से साइबर क्राइम से निपटने में काफी मदद मिल सकती है।
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