उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश किया।
इस बिल पर उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा चल रही है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सभी धर्मों के नागरिकों पर समान कानून लागू होगा।
इसमें विवाह से जुड़े प्रावधानाओं को लेकर भी स्पष्ट जानकारी दी गई है। UCC के अंतर्गत कई रिश्तों में विवाह को कानूनी रूप से निषिद्ध किया गया है।
अब बहन, भतीजी, भांजी, बुआ, मौसी, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, ममेरी बहन, विधवा बहू जैसे रिश्तों से विवाह नहीं कर सकेंगी।
इस सूचि के अनुसार UCC लागू होने के बाद पुरुष इन सभी महिलाओं और महिलाएं इन रिश्तों में आने वाले पुरुषों से विवाह नहीं कर सकेंगी।
इन सभी रिश्तों में किए गए विवाह को UCC के अंतर्गत वैध रिश्ते नहीं माना जाएगा।
गौरतलब है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत यह बंदिशें पहले से देश की बहुसंख्यक आबादी पर लागू थीं।
अब यह उत्तराखंड के भीतर पूरी जनता पर लागू होंगी। उत्तराखंड पहला ऐसा भारतीय राज्य होगा जहाँ UCC लागू किया जाएगा।
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