दिव्यांगों को अपमानजनक शब्द कहने पर होगी 5 साल की सजा, ECI का निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सार्वजनिक भाषणों में विकलांग लोगों के लिए उनके लिए 'अपमानजनक शब्दों' का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

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ECI ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उन्हें अपमानजनक भाषा से संबोधित किया गया तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 के तहत 5 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है।

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दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गूंगा, मंदबुद्धि, पागल, सनकी, अंधा, एक आंख वाला, बहरा, लंगड़ा, कमजोर, विकलांग आदि जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचना होगा।

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इस तरह के शब्दार्थ का इस्तेमाल दिव्यांगजनों के अपमान के रूप में समझा जा सकता है।

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ECI ने राजनीतिक दलों को सार्वजनिक भाषण, कैंपेन और अन्य दूसरी गतिविधियों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने का भी निर्देश दिया गया है।

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इसी तरह उनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया तक भी पहुंच सुलभ होनी चाहिए।

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चुनाव आयोग ने कर्मियों को दिव्यांगता पर प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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ECI ने सभी पक्षों को इन दिशानिर्देशों का पालन करके दिव्यांगों के प्रति मानवीय समानता, भागीदारी, गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान करने का निर्देश दिया है।

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