क्या आप बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं? जानिए क्या हैं रेलवे के नियम

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भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा करते समय टिकट खरीदना आवश्यक है। बिना टिकट यात्रा करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। 

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कई बार ऐसा होता है कि यात्री टिकट तो खरीद लेते हैं लेकिन किसी कारणवश टिकट गुम हो जाता है। 

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टिकट कटने के बाद आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

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टिकट भूल जाने या रिजर्वेशन टिकट खो जाने पर आप ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति में ट्रेन से यात्रा करने पर आपको जुर्माना देना होगा? आइए जानते हैं ऐसे में क्या हैं रेलवे के नियम...

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डुप्लीकेट टिकट बनवाना होगा यदि आप अपना टिकट खो देते हैं, तो आप डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं।

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अलग-अलग कैटेगरी के लिए डुप्लीकेट टिकट बनवाने के नियम और फीस अलग-अलग हैं। आप डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं या टिकट काउंटर पर डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं।

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इतने पैसे लगेंगे भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर डुप्लीकेट टिकट बनाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है।

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द्वितीय और शयनयान श्रेणी का डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। उपरोक्त श्रेणी के लिए रेलवे 100 रुपये चार्ज करता है।

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अगर रिजर्वेशन चार्ट बनवाने के बाद कंफर्म टिकट खो जाता है तो डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए 50% किराया देना होता है।

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टिकट फटा तो...? कंफर्मेशन के बाद टिकट फटा होने पर डुप्लीकेट टिकट बनवाने पर आपको 25% किराया गंवाना पड़ सकता है। फटी वेटिंग लिस्ट का टिकट खो जाने पर डुप्लीकेट टिकट नहीं बनाया जा सकता है।

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अगर खोया हुआ असली टिकट मिल जाता है तो आप ट्रेन चलने से पहले रेलवे काउंटर पर दोनों टिकट दिखाकर डुप्लीकेट टिकट का रिफंड पा सकते हैं।

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प्लेटफॉर्म टिकट के साथ क्या आप यात्रा कर सकते हैं? अगर किसी वजह से आपको बिना टिकट के सफर करना पड़े तो प्लेटफॉर्म टिकट बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रेन में टिकट बनवाने के लिए आप टीटीई से संपर्क कर सकते हैं।

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किराए के साथ पेनल्टी भी देनी होगी। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो ही टीटीई आपके लिए टिकट जेनरेट करेगा। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो बिना टिकट पकड़े जाने पर आप पर जुर्माना नहीं लगेगा।

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