मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। अब उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सूरत की एक अदालत ने ‘मानहानि’ मामले में राहुल को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी।

@ Rahul Gandhi

RJP प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में दोषी पाए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी  संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई।

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सपा के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक रहे आजम खान की सदस्यता भी चली गई है। आजम पर PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा था। इस मामले में 3 साल तक कोर्ट में केस चला और फिर कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। 

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आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने 15 साल पुराने मामले में अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने थे। 

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मुजफ्फरनगर की खतौली से विधायक रहे विक्रम सैनी की भी सदस्यता चली गई है। विक्रम दंगे में शामिल होने के दोषी पाए गए थे।

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लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी।

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झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक ममता देवी को अयोग्य करार दिया गया था। ममता को हजारीबाग जिले की एक विशेष अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी।

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बीजेपी से अयोध्या की गोसाइगंज सीट से विधायक रहे इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता 2021 में चली गई थी। खब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट केस में दोषी पाए गए थे उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी। 

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उन्नाव रेप कांड में दोषी ठहराए गए बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की भी सदस्यता जा चुकी है। सेंगर को रेप मामले में दोषी ठहराया गया था और कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई गई थी।

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बिहार के मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह की भी सदस्यता जा चुकी है। सिंह के आवास से हथियार और विस्फोटक की बरामदगी हुई थी। इस मामले में पटना की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। 

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