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कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दी राहत, 11 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
- Written By: राहुल गोस्वामी

File Photo
नई दिल्ली: एक बड़ी खबर के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Liquor Scam) मामले में आज भी आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए भी बढ़ा दिया है।
Delhi | Rouse Avenue Court extends judicial custody of Manish Sisodia and others till December 11 in Delhi excise policy case. Court heard the matter at length and noted that several documents are yet to file by the ED to accused persons. Meanwhile Court expressed displeasure… pic.twitter.com/Y3N46qehd4 — ANI (@ANI) November 21, 2023
इसके साथ ही आज कोर्ट ने कहा कि ED की ओर से अब भी आरोपियों को कुछ दस्तावेज पेश करना अभी बाकी है। इसके लिए कोर्ट ने ED को अब अगले 24 नवंबर तक का समय दिया है। वहीं आज कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि CrPC की धारा 207 का पालन किया जाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द इस मामले में ट्रायल शुरू हो।
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जानकारी दें कि AAP नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सिसोदिया को इसी साल बीते 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 269 दिन से जेल में बंद सिसोदिया लोवर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन अदालतों ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं हैं। अब इस मामले में अगली 11 दिसंबर को होगी।
Delhi excise policy case rouse avenue court extends judicial custody of manish sisodia and others till december 11
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