सुनीता पांडे
Online Payments
ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आसानी से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते टाइम अनजाने में बैंक अकाउंट नंबर गलत टाइप हो जाता है।
इसकी वजह से आपके सारे पैसे पर गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं।
इन प्रक्रियाओं का पालन करके गलत ऑनलाइन पेमेंट को आप वापस भी पा सकते हैं।
अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाए तो सबसे पहले कस्टमर केयर पर कॉल करें और ट्रांजेक्शन डिटेल बताकर कंप्लेन दर्ज करें।
कस्टमेर केयर में कंप्लेन ट्रांजेक्शन के 3 दिन के अंदर की जानी चाहिए।
ट्रांजेक्शन का मैसेज फोन से डिलीट न करें क्योंकि इसमें पीपीबीएल नंबर होता है जो कंप्लेन के समय जरूरी होता है।
इसके बाद रिलेटेड बैंक में जाकर फार्म भरकर इसकी जानकारी दें।
इन प्रक्रियाओं के बाद 48 घंटे के अंदर पैसा वापस पाया जा सकता है।
अगर बैंक मदद करने से इनकार करे तो इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर करें।
हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि जिस अकाउंट या यूपीआई पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो सही या नहीं।