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देश

अदालत ने कार्ति चिदंबरम समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 3 जून तक रखा सुरक्षित

किर्तेश ढोबले

नई दिल्ली: विशेष सीबीआई अदालत ने वीजा घोटाला मामले (Visa Scam Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case)  में कार्ति चिदंबरम(Karti Chidambaram), एस भास्कर रमन (S Bhaskar Raman) और विकास मखरिया (Vikas Makhria) की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 3 जून के लिए आदेश सुरक्षित रखा है। बता दें कि, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम से जुड़े कथित चीनी वीजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। 

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यह है मामला

गौरतलब है कि, गृह मंत्रालय की और से साल 2011 में पंजाब में एक बिजली कंपनी में काम करने वाले 250 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किया गया था। इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। बता दें कि, चीनी नागरिकों को वीजा एक महीने के भीतर जारी किया गया जो कि तय सीमा से अधिक था।वहीं, सीबीआई ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि,  पहले चेन्नई में एक व्यक्ति और बिजली कंपनी के अधिकारी के बीच मुलाकात हुई थी। जिसके बाद वीजा के लिए आवेदन दिए गए। सीबीआई का यह भी कहना है कि, उस समय पी चिदंबरम केन्द्रीय मंत्री थे और कार्ति चिदंबरम की मदद से यह वीजा जारी कराए गए थे।

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